हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नियमों में हुए बड़े बदलाव, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

By Vijay

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हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नियमों में हुए बड़े बदलाव, मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी

चंडीगढ़, 8 दिसंबर — हरियाणा मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें राज्य पुलिस विभाग में कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इस दौरान पंजाब पुलिस नियम, 1934 में संशोधन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी देकर इसे पंजाब पुलिस (हरियाणा संशोधन) नियम, 2025 के रूप में अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।

PMT और PST पास करने वालों को 10 गुना संख्या में मौका

संशोधन के तहत पंजाब पुलिस नियम 12.16 में बदलाव किया गया है। पिछले उप-नियम (8) को हटाते हुए यह तय किया गया है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग शारीरिक माप परीक्षण (PMT) और शारीरिक स्क्रीनिंग टेस्ट (PST) पास करने वाले उम्मीदवारों में से प्रत्येक श्रेणी के विज्ञापित पदों की 10 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाएगा।

अगर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का 6000 पदों पर नोटिफिकेशन जारी होता है तो इस स्थिति में 60000 बच्चों को नॉलेज टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा.

नॉलेज टेस्ट में 97% वेटेज, प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय

नॉलेज टेस्ट अब 97 प्रतिशत वेटेज पर आधारित होगा। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय होंगे, जिनमें हर प्रश्न समान अंक का होगा। परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी, जबकि कुछ विशेष पदों पर अंग्रेजी/हिंदी भाषा ज्ञान का अतिरिक्त परीक्षण भी शामिल रहेगा।

कौन-कौन से विषय होंगे शामिल?

प्रश्नपत्र में शामिल होंगे:

  • सामान्य अध्ययन
  • सामान्य विज्ञान
  • करंट अफेयर्स
  • सामान्य तर्कशक्ति
  • मानसिक योग्यता
  • संख्यात्मक क्षमता
  • कृषि, पशुपालन व संबंधित ट्रेड
  • बेसिक कंप्यूटर ज्ञान

इसके अलावा कम से कम 20% प्रश्न हरियाणा के इतिहास, संस्कृति, भूगोल व मूलभूत ज्ञान से जुड़े होंगे।
कांस्टेबल पद के लिए प्रश्न 10+2 स्तर और सब-इंस्पेक्टर पद के लिए स्नातक स्तर के अनुसार पूछे जाएंगे।

सामान्य व आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम अंक

  • सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को नॉलेज टेस्ट में कम से कम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
  • आरक्षित श्रेणी (वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल) के उम्मीदवारों को 10% की छूट दी जाएगी, यानी उन्हें न्यूनतम 40% अंक लाने होंगे।

एनसीसी उम्मीदवारों को अतिरिक्त लाभ

नए नियमों के तहत उप-नियम (10) जोड़ा गया है, जिसके अनुसार—

  • ‘A’ सर्टिफिकेट पर 1 अंक
  • ‘B’ सर्टिफिकेट पर 2 अंक
  • ‘C’ सर्टिफिकेट पर 3 अंक

का अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। यह वेटेज कांस्टेबल व सब-इंस्पेक्टर दोनों भर्ती पर लागू होगा।