चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य के अग्निवीरों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट को लेकर आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लंबे समय से विचार दिन इस प्रस्ताव पर अब सरकार ने निर्णय लेते हुए हरियाणा के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के दौरान ऊपरी आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है।
3 वर्ष की आयु छूट
सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार अग्निवीरों को ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणी के पदों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी. इसके अलावा अग्निवीरों के पहले बैच को विशेष राहत देते हुए 5 वर्ष तक की आयु छूट देने का प्रावधान किया गया है. बता दें कि इससे पहले हरियाणा सरकार की ओर से सुना से लौटने पर अग्नि वीरों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का फैसला किया जा चुका है.
सभी जिलों को नोटिफिकेशन जारी
सरकार ने 20 अगस्त 2025 को नोटिफिकेशन जारी किया था इस नोटिफिकेशन को सभी जिलों के डीसी, विभागों के प्रमुखों, बोर्ड निगमों और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया था, नोटिफिकेशन के अनुसार राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को ग्रुप बी की नौकरी में एक परसेंट ग्रुप सी में 5% पुलिस कांस्टेबल भर्ती में 20% और वन विभाग में 10% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा.
पहला बैच रिटायर
बता दें कि अब तक हरियाणा में अग्निवीरों के तीन बैचों की भर्ती हो चुकी है। 2022-23 में 2227, 2023-24 में 2893 और 2024-24 में 2108 अग्निवीरों की भर्ती हुई है। इन तीनों बच्चों को मिलाकर कुल 7228 अग्निवीरों का चयन हुआ है। इस अनुसार अग्निवीरों का पहला बैच जुलाई और 2026 में अपनी सेवा पूरी करेगा। पहले बैच के 2227 अग्निवीरों को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का लाभ मिलेगा।
