Haryana Kanyadan Yojana 2024: हरियाणा सरकार द्वारा देश के गरीब परिवारों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत बेटी की शादी पर हरियाणा सरकार 71000 रुपए की सहायता राशि कन्यादान के रूप में गरीब परिवार को उपलब्ध कराती है| यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है| हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ सभी जाति वर्ग के नागरिक ले सकते हैं|
अगर आप मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेना चाहते हैं| तो इस पोस्ट में दी गई जानकारी अनुसार आसानी से आवेदन कर सकते हैं| हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की प्रक्रिया को सरल कर दिया है| अब आवेदक आसानी से ऑनलाइन कन्यादान योजना के तहत 71000 रुपए की राशि प्राप्त कर सकता है|
हरियाणा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा गरीब परिवारों की बेटी की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गई| इस योजना को मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के नाम से भी जानते हैं| इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए 41000 रुपए से लेकर 71000 रुपए की सहायता हरियाणा सरकार उपलब्ध कराती है| यह सहायता राशि परिवार की पात्रता व जाति के आधार पर जारी की जाती है| मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि इस प्रकार से है:
वर्ग | मिलने वाली राशि |
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यदि लड़की के परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 41000/- रुपये |
यदि लड़का या लड़की में से कोई एक दिव्यांग है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 41000/- रुपये |
यदि लड़का या लड़की दोनों दिव्यांग हैं और परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम है। | 51000/- रुपये |
विधवाओं, निराश्रित महिलाओं की बेटियाँ और अनाथ लड़कियाँ (जिनकी पारिवारिक आय 1,80,000 रुपए से कम है)। | 51000/- रुपये |
यदि आवेदक की जाति एससी (SC) / डीएनटी (DNT) / टपरीवास (TAPRIWAS) है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है। | 71000/- रुपये |
Haryana Kanyadan Yojana के लिए पात्रता
- आवेदक लड़की का परिवार हरियाणा का निवासी होना चाहिए|
- आवेदक के परिवार की सालाना आय 1,80,000/- रुपए से कम होनी चाहिए|
- आवेदक इस योजना के लिए शादी के 6 महीने के अंतराल में आवेदन कर सकता है| 6 महीने के बाद इस योजना के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा|
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- मैरिज रजिस्ट्रेशन
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक कॉपी
- लड़का व लड़की का जन्म प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
हरियाणा कन्यादान योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए नीचे बताइए प्रक्रिया अनुसार आवेदन कर सकते हैं:
- सबसे पहले विवाह रजिस्ट्रेशन हरियाणा सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- अब इस पोर्टल पर अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें|
- अब इस पोर्टल को लॉगिन करें|
- अब सबसे पहले आपको मैरिज पंजीकरण की प्रक्रिया को पूरा करना होगा|
- शादी पंजीकरण हो जाने के बाद आपके सामने विवाह शगुन योजना का आवेदन लिंक आ जाएगा| आपको उसे लिंक पर क्लिक करना है|
- अब आपको अपनी पात्रता के अनुसार जाति या बीपीएल या दिव्यांग जिसके भी अंतर्गत आते हैं आवेदन करना होगा|
- अब आपके पास एक ओटीपी आएगी ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें|
- इस तरह से आप ऑनलाइन माध्यम से हरियाणा कन्यादान योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं|
- आवेदन करने के 30 दिन के बाद आपके बैंक खाते में सहायता राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी|