सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए 3 नवंबर से जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र, यहां से देखें समय सारणी

By Vijay

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सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन प्राप्त करने के लिए 3 नवंबर से जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र

कर्नाल। हरियाणा सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक अहम सूचना जारी की गई है। जिला खजाना अधिकारी राजीव शर्मा ने बताया कि जिन पेंशनभोगियों को जिला खजाना कार्यालय कर्नाल या उसके अधीनस्थ उप खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त होती है, उन्हें 3 नवंबर 2025 से अपने जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा कराने होंगे। यह प्रमाण पत्र खजाना या उप खजाना कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य रहेगा, ताकि आगामी नवंबर माह की पेंशन समय पर वितरित की जा सके।

राजीव शर्मा ने कहा कि हर वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना आवश्यक होता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि पेंशनभोगी जीवित हैं और पेंशन वितरण सही पात्रों को हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी पेंशनर निर्धारित तिथि और नाम के क्रम के अनुसार अपने प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।

खजाना विभाग द्वारा तय समय-सारणी के अनुसार —

  • जिनका नाम अ से ए अक्षर से शुरू होता है, वे 3 नवंबर से 7 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं।
  • ऐ से ख अक्षर से शुरू होने वाले पेंशनर 10 नवंबर से 14 नवंबर तक अपना प्रमाण पत्र जमा कराएं।
  • वहीं ग से ड तक वाले 17 नवंबर से 21 नवंबर के बीच अपने दस्तावेज जमा कर सकते हैं।
  • और ढ से ट तथा उसके बाद के अक्षर वाले पेंशनभोगी 24 नवंबर से 28 नवंबर तक जिला खजाना कार्यालय पहुंच सकते हैं।

अधिकारियों ने बताया कि प्रमाण पत्र जमा करते समय पेंशनर अपने साथ आधार कार्ड, PPO (पेंशन भुगतान आदेश) की प्रति, पेंशन कॉपी जो खजाना कार्यालय से प्राप्त हुई है, और पैन कार्ड लेकर आएं। साथ ही, मोबाइल फोन साथ लाना भी आवश्यक है, ताकि OTP सत्यापन जैसी प्रक्रियाएँ सुचारू रूप से पूरी हो सकें।

ऑनलाइन सुविधा

अगर पेंशनभोगी कार्यालय में नहीं आ सकता तो वह खुद अपने मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके खुद से सत्यापन कर सकता है। इसके लिए आधार कार्ड, पीपीओ, पेंशन कॉपी, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।