चंडीगढ़। हरियाणा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘लाडो लक्ष्मी योजना’ में सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब इस योजना के तहत आवेदन करने की पात्रता आय सीमा को घटाकर 1 लाख रुपये वार्षिक कर दिया गया है। पहले यह सीमा 1.40 लाख रुपये प्रति वर्ष थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में महिलाएं आवेदन कर पा रही थीं। लेकिन नए नियम लागू होने के बाद अब 1 लाख से अधिक आय वाले परिवारों की महिलाएं आवेदन के योग्य नहीं रहेंगी।
लाडो लक्ष्मी योजना
लाडो लक्ष्मी योजना की पात्रता में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं। जैसा कि जैसे ही योजना शुरू हुई थी शुरू में 1 लख रुपए वार्षिक आय वाले ही आवेदन कर पा रहे थे लेकिन बाद में एप्लीकेशन को अपडेट किया गया और 140000 वार्षिक आय वाली महिलाएं भी आवेदन करने के लिए पात्र हो गई। उसके बाद लगातार महिलाओं ने आवेदन किया। सोमवार देर रात तक 140 हजार वार्षिक आय वाली महिलाएं आवेदन कर पा रही थी।
लेकिन अचानक मंगलवार सुबह से एप्लीकेशन में एरर आने लगी और वार्षिक आय 1 लाख रुपए वहां पर दिखने लगी। नए नियम लागू होने के साथ ही ऐप पर हजारों महिलाओं के आवेदन रिजेक्ट हो गए हैं। जो महिलाएं पहले पात्र थीं, अब सिस्टम उन्हें अयोग्य बता रहा है। खासकर वे महिलाएं जिनके परिवार की सालाना आय 1.10 लाख से 1.40 लाख रुपये के बीच है, वे अब योजना के दायरे से बाहर हो गई हैं।
लाडो लक्ष्मी योजना पात्रता
लाडो लक्ष्मी में आवेदन करने के लिए अगर हम पात्रता की बात करें तो महिला हरियाणा की 15 वर्ष या उसे अधिक की निवासी होनी चाहिए. महिला के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए. महिला पहले किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नए ले रही हो. बेरोजगारी भत्ता योजना और मजदूरी कॉपी वाली महिला भी इस योजना का लाभ ले सकती है.
ऐसे ही पहले आवेदन करते समय बिजली कनेक्शन नंबर की मांग की जा रही थी लेकिन अब उसे मांग को भी हटा दिया गया है. अब बिना बिजली कनेक्शन नंबर के महिलाएं लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन कर सकती हैं. लाडो लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए महिला को परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड की आवश्यकता होगी. अगर महिला विवाहित है तो उसे सास ससुर के आधार कार्ड की भी आवश्यकता होगी.
