लाडो लक्ष्मी योजना पात्रता में बड़ा बदलाव अब बिना हरियाणा निवास प्रमाण पत्र के कर पाएंगे आवेदन

लाडो लक्ष्मी योजना की आवेदन प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए गए हैं। अगर आप हरियाणा से हैं और लड़ो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले हैं तो आपके लिए एक जरूरी अपडेट है। अभी हरियाणा सरकार द्वारा लाडो लक्ष्मी योजना में जो हरियाणा डोमिसाइल की पात्रता थी उसमें बदलाव किया गया है। क्या बड़े बदलाव हुए हैं चलिए जानते हैं।

हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना आप सभी को पता है बहुत बड़ी योजना है इस योजना के तहत हरियाणा सरकार हर महिला के बैंक खाते में हर महीने ₹2100 की सहायता राशि देगी और यह राशि 1 नवंबर से महिलाओं के खाते में आना शुरू हो जाएगी।

लाडो लक्ष्मी योजना पात्रता

लक्ष्मी योजना में आवेदन करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पात्रता निर्धारित की गई है। इसमें बहुत सी शर्तें निर्धारित है जिन्हें पूरा करना जरूरी है लेकिन अभी हरियाणा सरकार ने एक बड़ी राहत दी है अब महिलाएं बिना हरियाणा डोमिसाइल के भी आवेदन कर सकती हैं। लेकिन बाद में दस्तावेजों के सत्यापन के समय हरियाणा निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।

इसका मतलब ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपके पास हरियाणा निवास प्रमाण पत्र समय पर नहीं है तो आप बाद में भी दस्तावेज के सत्यापन के समय अपलोड करवा सकते हैं। जैसा कि पहले ऑनलाइन आवेदन करते समय ही हरियाणा निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी उसके बिना फॉर्म भरा नहीं जा सकता था।

जैसा कि आप ऊपर दी गई फोटो में देख सकते हैं की साफ-साफ लिखा हुआ है कि हरियाणा निवास प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है लेकिन आवेदन करते समय अगर आपके पास नहीं है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं लेकिन बाद में आपको सत्यापन के समय आवश्यकता होगी।