हरियाणा सरचार्ज माफी योजना शुरू: 31 अगस्त 2024 तक करें आवेदन

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हरियाणा सरकार द्वारा एक नई योजना सरचार्ज माफी योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत बकाया बिजली बिलों की सरचार्ज को माफ किया जाएगा| इस योजना के तहत बिजली बिलों से डिफॉल्टर को एक बार में बकाया बिल भरने पर 5% अतिरिक्त छूट भी दी जाएगी| उपभोक्ता इस योजना के तहत बिना ब्याज के बिलों का भुगतान 31 अगस्त 2024 तक कर सकते हैं|

हरियाणा राज्य में 15 लाख से ज्यादा ऐसे डिफाल्टर है जिन्होंने 5000 करोड़ से भी ज्यादा बिजली का इस्तेमाल किया है लेकिन बिजली बिल नहीं भरा| इस योजना का लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही दिया जाएगा| सर चार्ज माफी योजना का लाभ ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी उपभोक्ता ले सकते हैं| जिनके कनेक्शन अभी चल रहे हैं या बंद हो चुके हैं वह भी इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं|

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम द्वारा बताया गया कि इस स्कीम के तहत उन उपभोक्ताओं को भी कर किया जाएगा जो 31 दिसंबर 2023 तक डिफाल्टर सूची में शामिल थे और अभी तक उन्होंने बिल नहीं भरा है| यानी इस स्कीम के तहत डिफॉल्टरों को भी रहा दी जाएगी| नोटिफिकेशन की तिथि तक जितना भी सरचार्ज होगा उसे फ्रीज कर दिया जाएगा|

31 अगस्त तक करें आवेदन

बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की तारीख के अनुसार एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान का ऑप्शन दिया गया है| यह योजना 31 अगस्त 2024 तक प्रभावी रहेगी और विभाग के एक अधिकारी द्वारा बताया गया की तारीख को आगे बढ़ने का फैसला सरकार द्वारा ही लिया जाएगा|

उपभोक्ताओं के गलत बने बिजली बिल को नियमों के अनुसार ठीक किया जाएगा| ऐसे उपभोक्ता जिनका कोई केस न्यायालय में विचाराधीन है वह उपभोक्ता भी इस योजना का लाभ ले सकता है लेकिन उसको अपना केस न्यायालय से वापस लेना होगा| कटे हुए बिजली कनेक्शन के मामले में उपभोक्ता का कनेक्शन एकमुश्त राशि के भुगतान या फिर मूल राशि की पहली किस्त के भुगतान पर कर दिया जाएगा

लेकिन कटा हुआ कनेक्शन चाहे महीने से पुराना नहीं होना चाहिए और अगर 6 महीने से अधिक कनेक्शन कटा हुआ है तो वह नए कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकता है|

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