दयालु योजना हरियाणा आवेदन करें: Dayalu Yojana Haryana Apply Online

हरियाणा सरकार द्वारा इस वर्ष (2023-24) नए बजट में बहुत सी नई योजनाओं की शुरुआत की जिसमे एक है दयालु योजना | इस पोस्ट में हम Dayalu Yojana Haryana के बारे में जानेगें | दयालु योजना क्या है, Dayalu Yojana आवेदन कैसे करें और दयालु योजना क्या क्या दस्तावेज की आवश्यकता होगी |

Dayalu Yojana Haryana Apply Online

दयालु योजना क्या है

सबसे पहले जानते है Dayalu Scheme क्या है, इस योजना के तहत परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर हरियाणा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रधान की जाती है यह 1 लाख से लेकर 5 लाख तक उम्र के हिसाब से सहायता दी जाती है | कितनी उम्र पे कितनी राशी मिलती है इसकी जानकारी इसी पोस्ट में दी गई है पोस्ट अंत तक पढ़ें |

Dayalu Yojana Highlights

योजना का नामDeen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana
शुरू की गईमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा
कब शुरू हुई16 मार्च, 2023 के दिन
राज्यहरियाणा
नोडल एजेंसीहरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास (HPSN)
उद्देश्यमृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थीहरियाणा के अंत्योदय परिवार
आर्थिक सहायता1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए
आवेदन करने का तरीकाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटdapsy.finhry.gov.in
टेलीग्राम चैनलयहां क्लिक करें

दयालु योजना कितनी उम्र पे कितनी राशी मिलेगी

आयु वर्गराशी प्रधान
5 से 12 वर्ष तक उम्र 1 लाख रुपए
13 से 18 वर्ष तक उम्र 2 लाख रुपए
19 से 25 वर्ष तक उम्र 3 लाख रुपए
26 से 40 वर्ष तक उम्र 5 लाख रुपए
41 से 60 वर्ष तक उम्र 2 लाख रुपए

दयालु योजना पात्रता

  • जिन भी परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम है वह सभी परिवार Dayalu Scheme के पात्र है |
  • परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु या फिर दिव्यांगता होने की स्थिति से 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा |
  • आवेदक हरियाणा का मूल निवाशी होना चाहिए |
  • फैमिली आईडी में आय वेरीफाई होनी चाहिए | आय वेरीफाई यहाँ से चेक करें
  • 5 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की उम्र वाले इस योजना का लाभ ले सकते है |

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दयालु स्कीम दस्तावेज

  • आवेदक का आधार कार्ड
  • मृत्यु की स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य का आधार कार्ड
  • परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी )
  • मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
  • दिव्यांगता का प्रमाण पत्र

दयालु योजना राशी कब मिलेगी

  • Dayalu Yojana के तहत आवेदक को 3 महीने के भीतर आवेदन करना होगा |
  • मृत्यु की स्थिति में आर्थिक मदद परिवार के मुखिया के बैंक खाते में आएगा |
  • विकलांगता की स्थिति में आर्थिक मदद लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा जो फैमिली आईड में रजिस्टर होगा |
  • परिवार के मुखिया की मृत्यु अथवा दिव्यांगता होने की स्थिति में आर्थिक सहायता परिवार के बुजुर्ग सदस्य के खाते में भेजी जाएगी जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी |

दयालु योजना आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले दयालु योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
  • होम पेज पर Apply Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें| GET OTP के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा ओटीपी दर्ज कर वेरीफाई करें|
  • अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा|
  • आवेदन फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज करें|
  • अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें|
  • अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
  • इस प्रकार से आप दयालु योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं

Important Links

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FAQ

दयालु स्कीम क्या है ?

परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु अथवा दिव्यांग होने पर हरियाणा सरकार द्वारा 1 लाख से लेकर 5 लाख तक आर्थिक सहायता प्रधान की जाती है |

दयालु स्कीम पूरा नाम ?

Deen Dayal Upadhyay Antyodaya Parivar Suraksha Yojana

11 thoughts on “दयालु योजना हरियाणा आवेदन करें: Dayalu Yojana Haryana Apply Online”

  1. यह योजना वास्तव में ही माननीय मुख्यमंत्री जी की दयालुता को दर्शाती है। योजना का स्वागत है ।

  2. Kuch nhi milta 4month hoge application me apply kiye huye
    Sari yojna jhuthi h BJP ki
    Pmsby me bhi 4month ho gye apply kiye huye bhai

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