चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। लंबे समय से चल रही वेतन वृद्धि की मांग के बाद सरकार ने अब कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह संशोधित वेतन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा।
प्रदेश सरकार ने बताया कि अलग-अलग जिलों में आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। इन तीनों श्रेणियों में वेतन और प्रति दिन व प्रति घंटा दर अलग-अलग निर्धारित की गई है।
तीन वर्गों में वेतन संरचना
राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, जिलों को सामाजिक-आर्थिक विकास के आधार पर स्तर-1, स्तर-2 और स्तर-3 में बांटा गया है। हर स्तर में कर्मचारियों के लिए अलग वेतन दर लागू होगी।
स्तर-1 कर्मचारियों का वेतन
स्तर-1 जिलों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए नया वेतन इस प्रकार है—
- मासिक वेतन: ₹19,900
- दैनिक वेतन: ₹765
- प्रति घंटा दर: ₹96
इसके साथ,
- स्तर-2 में: ₹23,400 मासिक, ₹900 प्रति दिन और ₹113 प्रति घंटा
- स्तर-3 में: ₹24,100 मासिक, ₹927 प्रति दिन और ₹116 प्रति घंटा
वेतन तय किया गया है।
स्तर-2 कर्मचारियों का वेतन
स्तर-2 जिलों में कर्मचारियों को—
- ₹17,550 मासिक, ₹675 प्रति दिन और ₹84 प्रति घंटा वेतन मिलेगा।
स्तर-2 के दूसरे पैमाने में—
- ₹21,100 मासिक, ₹808 प्रति दिन और ₹101 प्रति घंटा वेतन तय किया गया है।
वहीं,
- ₹21,700 मासिक, ₹835 प्रति दिन और ₹104 प्रति घंटा
वेतन भी कुछ जिलों के लिए निर्धारित है।
स्तर-3 कर्मचारियों का वेतन
स्तर-3 जिलों में—
- ₹16,250 मासिक, ₹625 प्रति दिन और ₹78 प्रति घंटा वेतन मिलेगा।
इसके अलावा—
- ₹19,800 मासिक, ₹762 प्रति दिन और ₹95 प्रति घंटा
वेतन कुछ कर्मचारियों को प्रदान किया जाएगा।
जबकि एक अन्य श्रेणी में—
- ₹20,450 मासिक, ₹787 प्रति दिन और ₹98 प्रति घंटा
वेतन तय किया गया है।
