One Time Settlement Scheme Haryana: नए साल के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा व्यापारियों को एक बड़ी राहत देते हुए वन टाइम सेटलमेंट स्कीम शुरू की गई| इस योजना के अंतर्गत व्यापारियों को जीएसटी की जो बची हुई पेमेंट है उन्हें उसमें कुछ छूट दी जाएगी| मतलब व्यापारी अपने बचे हुए टैक्स की पूरी रकम ने भरकर छूट प्राप्त कर आधा रकम भर सकेंगे| हरियाणा सरकार द्वारा इस स्कीम में 7 अलग-अलग प्रकार के टैक्स को शामिल किया गया है| हम इस पोस्ट में One Time Settlement Scheme Haryana के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 1 जनवरी 2024 को शुरू की गई| इस स्कीम का लाभ व्यापारी और कारोबारी वर्ग को होगा| जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स से संबंधित पेमेंट के मामलों को निपटाने के लिए इस योजना को शुरू किया गया| इस योजना के तहत कंपनियां अपने प्री जीएसटी टैक्स बिलों का निपटान कर सकती हैं| करो को चार वर्गों में विभाजित किया गया है| इस योजना के बाद यदि 50 लाख का डिस्प्यूटेड टैक्स अमाउंट है तो उसका 30% और 50 लाख से ज्यादा है तो उसका 50% तक पेमेंट करना होगा|
One Time Settlement Scheme Haryana
योजना का नाम | हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर |
लाभार्थी | हरियाणा के व्यापारी |
उद्देश्य | टैक्स पेमेंट में छूट |
राज्य | हरियाणा |
अधिकारी की वेबसाइट | haryanatax.gov.in |
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य टैक्स के मामलों में लोगों का सहयोग करके विवादों से समाधान करना है| मुख्यमंत्री जी के द्वारा खुद कहा गया कि लोगों के सहयोग के लिए जो भी मुद्दे होंगे उन्हें समाधान किया जाएगा इसके अंतर्गत बताया की प्रति व्यक्ति टैक्स कलेक्शन में पूरे देश भर में हरियाणा बड़े राज्यों में से सबसे आगे है|
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से लेकर 30 मार्च 2024 तक लाभ दिया जाएगा|
- इस योजना के तहत 30 जून 2017 तक की अवधि के अंतर्गत जो भी बकाया राशि है उसे निपटने का अवसर लोगों को प्रदान होगा|
- हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से वैल्यू एडेड टैक्स के अंतर्गत 7 अलग-अलग टाइप के टैक्सों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा|
- हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना के के अंतर्गत जो टैक्स राशि होगी उसे कर अलग-अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाएगा|
- सभी केटेगरी में टैक्स भरने वाले लोग बिना किसी जुर्माना और ब्याज के अपने अमाउंट का 100% पेमेंट कर सकेंगे|
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना पात्रता
- हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी व्यापारी
- व्यापारी की उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए|
- आवेदक हरियाणा के व्यापारी एवं व्यापारिक समुदाय से होना चाहिए|
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- जीएसटी संबंधी दस्तावेज
- टैक्स संबंधी दस्तावेज
- आइटीआर
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट योजना आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर One Time Settlement Scheme (OTS) के ऑप्शन क्लिक करें|
- अब आपके सामने एक नया पेज आएगा|
- इसमें Sign-up For OTS Registration के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपसे मांगी गई जानकारी दर्ज करें| और Register के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
- अब आप इस पोर्टल पर रजिस्टर हो चुके हैं अब Login वाले क्षेत्र में आए अपनी Login की जानकारी दर्ज कर पोर्टल पर लॉगिन हो जाएं|
- अब आपसे मांगी गई जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करें|
- अब अपनी फीस का भुगतान करें|
- इस तरह से आप हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं|
Important Link
One Time Settlement Scheme Registration Link | Click Here |
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FAQ
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम क्या है?
हरियाणा सरकार द्वारा इस स्कीम के तहत व्यापारियों को बकाया टैक्स पर छूट दी जा रही है|
हरियाणा वन टाइम सेटलमेंट स्कीम कब शुरू हुई?
1 जनवरी 2024