Haryana Senior Citizen Bus Pass : हरियाणा सरकार द्वारा बुजुर्गों के लिए बस Senior Citizen Bus Pass की सुविधा दी जा रही है | इस योजना के तहत 60 वर्ष उम्र वाले बुजुर्गों को हरियाणा रोडवेज बस में सफ़र सरने पर 50% की छुट दी जाती है | राज्य के सभी बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन बस पास बनवाना अनिवार्य है | Haryana Senior Citizen Bus Pass बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है इस पोस्ट में हम जानेगें हरियाणा सीनियर सिटीजन बस कैसे बना सकते है |
Haryana Senior Citizen Bus Pass
योजना का नाम | हरियाणा रोडवेज सीनियर सिटीजन बस पास |
किसने शुरू की | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | राज्य की बुजुर्ग |
उद्देश्य | रोडवेज बसों में आधा किराया माफ की सुविधा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ebooking.hrtransport.gov.in |
हरियाणा रोडवेज सीनियर सिटीजन बस पास
हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 अप्रैल 2023 से 60 साल की उम्र के बुजुर्गों का आधा किराया माफ होना शुरू हो गया है |
इस सुविधा का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को सीनियर सिटीजन बस पास बनवाना अनिवार्य है। यह सीनियर सिटीजन बस पास परिचालक को दिखाना होगा। तभी उसको आधी टिकट दी जाएगी।
Haryana Senior Citizen Bus Pass Age Criteria
हरियाणा रोडवेज सीनियर सिटीजन बस पास के लिए अब 60 वर्ष उम्र होनी चाहिए । 60 वर्ष उम्र होते ही आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते है ।
हरियाणा रोडवेज सीनियर सिटीजन बस पास किस किस का बनेगा
बता दें की यह सिर्फ 60 वर्ष से अधिक उम्र बुजुर्गों (जिसमे भी सिर्फ पुरषों) और 65 वर्ष से कम उम्र (जिसमे भी सिर्फ पुरषों) का ही बनेगा | अगर किसी पुरष की उम्र 65 वर्ष से अधिक है तो उसे यह पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है | और साथ में किसी भी महिला बुजुर्ग को पास बनवाने की आवश्यकता नहीं है | इन सब का आधार कार्ड से ही आधा किराया माफ़ हो जाएगा |
Haryana Senior Citizen Bus Pass Application Fees
हरियाणा रोडवेज सीनियर सिटीजन बस पास के लिए कोई भी आवेदन फीस देने की आवश्यकता नहीं है ।
दस्तावेज़ की आवश्यकता
- फैमिली आईडी
- आधार कार्ड या कोई भी आईडी कार्ड
- फैमिली आईडी में रजिस्टर मोबाइल नंबर
- उम्र का प्रूफ
- आवेदक की उम्र फैमिली आईडी में वेरिफाई होनी चाहिए।
Important Information
- 60 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50% छूट के बस पास बनवाने के लिए स्वयं को विभाग की वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। पंजीकरण के दौरान अपनी निजी जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, गांव का नाम, जन्म तिथि इत्यादि को पूर्ण रूप से जांच लें।
- पंजीकरण के पश्चात विभाग की वेबसाइट https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से सीनियर सिटीजन बस पास के विकल्प को सुनते हुए ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।
- वरिष्ठ नागरिक ऑनलाइन आवेदन के दौरान वांछित दस्तावेज पूर्ण रूप से ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल https://ebooking.hrtransport.gov.in/ पर अपलोड करना / करवाना सुनिश्चित करें।
- आवेदन के दौरान वांछित दस्तावेज अपलोड ने करने / स्पष्ट अपलोड न करने की स्थिति में आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
How to Apply Haryana Senior Citizen Bus Pass
- सबसे पहले अधिकारी वेबसाइट पर जाएं लिंक नीचे दिया गया है ।
- उसके बाद अपना एक अकाउंट बनाएं।
- फिर आईडी पासवर्ड से लॉगिन हो जाएं।
- उसके पास Pass वाले सेक्शन में जाएं और Senior Citizen Bus Pass सेलेक्ट करें।
- उसके बाद फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें।
- OTP वेरिफाई करते ही जो भी इस फैमिली आईडी में 60 वर्ष उम्र का होगा अप्लाई करने का ऑप्शन आ जाएगा।
- मेंबर सेलेक्ट करें और अप्लाई पर क्लिक करें।
Important Links
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