Bihar Viklang Pension Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत सरकार द्वारा 40% या उससे अधिक विकलांग लोगों को हर महीने ₹500 की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी| ताकि विकलांग लोग इस राशि का इस्तेमाल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें| इस योजना का लाभ लेने के लिए के उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा| हम इस पोस्ट में बिहार विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024
बिहार सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के तहत 40% या उससे अधिक विकलांग के पुरुष और महिलाओं को पेंशन सहायता राशि दी जाती है| विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹500 की पेंशन दी जाती है| इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है| बिहार सरकार द्वारा इस योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का नाम भी दिया गया है| इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है|
ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आवेदन करना होगा| बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
Bihar Viklang Pension Yojana
योजना का नाम | बिहार विकलांग पेंशन योजना |
किसने शुरू की | बिहार सरकार |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
लाभार्थी | राज्य के विकलांग व्यक्ति |
उद्देश्य | विकलांग लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना |
लाभ | ₹500 के प्रति माह पेंशन राशि |
राज्य | बिहार |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | serviceonline.bihar.gov.in |
बिहार विकलांग पेंशन योजना पात्रता
- बिहार राज्य का मूल निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है|
- शारीरिक ग्रुप से 40% या उसे अधिक विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है|
- राज्य की महिला एवं पुरुष दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
- केंद्र में राज्य सरकार अन्य पेंशन योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी वार्षिक आय सीमा नहीं रखी|
बिहार लघु उद्यमी योजना सिलेक्शन लिस्ट
बिहार विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- विकलांग प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- वोटर आईडी कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले बिहार समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर RTPS Services के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- उसके बाद सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा|
- अब आपको विकलांग पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
- अब आपके सामने बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म आ जाएगा|
- आवेदन फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें|
- इस प्रकार से आप भी बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|
बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले नीचे दिए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर ले|
- अब एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करें|
- फार्म में मांगी की जानकारी कैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, आधार संख्या आदि दर्ज करें|
- अब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संवेदन करें|
- अब एप्लीकेशन फॉर्म को अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जमा करवा दे|
- और एप्लीकेशन फॉर्म की रसीद प्राप्त करने|
- इस प्रकार से आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं|
Important Link
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