हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। राज्य के वे युवा जो अग्निवीर भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं, उनके लिए यह समाचार महत्वपूर्ण है। हरियाणा में अग्निवीर पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं, तो इस महत्वपूर्ण अपडेट को जानने के लिए पूरी पोस्ट अंत तक पढ़ें।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी द्वारा बताया की “पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना को लागू किया गया था| इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेवा में तैनात किया जाता है| हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन, स्पा के पदों पर सीधी भर्ती में 10% आरक्षण देगी”
Haryana Agniveer Quota
जैसे कि आप सभी को पता होगा हरियाणा, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं| ऐसे में हरियाणा में अग्निवीर योजना सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है| देश में बड़ी संख्या में युवा भारतीय सेवा में भर्ती होने के लिए तैयारी करते हैं| वही विपक्षीय नेता राहुल गांधी द्वारा अग्निवीर योजना को रद्द करने की मांग की गई| ऐसे में हरियाणा सरकार ने अब राज्य के युवाओं को अग्निवीर में भर्ती होने के लिए आरक्षण देने का निर्णय लिया है|
केंद्रीय सशस्त्र बलों में पूर्व अग्निवीरों को 10 प्रतिशत की आरक्षण सुविधा प्रदान की गई है। इसमें बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, और एसएसबी जैसे बल शामिल हैं, जहाँ पूर्व अग्निवीरों को आयु में विशेष छूट दी जाएगी और उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा से भी छूट मिलेगी। सीआईएसएफ की महानिदेशक, मीना सिंह ने उल्लेख किया कि गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों की भर्ती को सुगम बनाने के लिए यह महत्वपूर्ण पहल की है।
पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ ने इस संदर्भ में सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। इसके अलावा, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा कि जवान पूरी तरह से तैयार हैं और इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इस पहल से सभी बालों को लाभ मिलेगा और पूर्व अग्नि वीरों को भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि कांस्टेबल पद के लिए भर्ती में पूर्व अग्नि वीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा।