Haryana Avivahit Pension Yojana 2023: हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे लोगों के लिए नई पेंशन योजना शुरू की गई जिनकी शादी नहीं हुई है | इस योजना का लाभ महिलाओं और पुरषों दोनों को दिया जाएगा | हम इस पोस्ट में जानेगें हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना किसे अप्लाई करनी है | कैसे अप्लाई करनी है, और पेंशन स्टेटस कैसे चेक करना है |
Haryana Avivahit Pension Yojana Overview
योजना का नाम | हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना |
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किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के अविवाहित महिला व पुरुष |
राज्य | हरियाणा |
उद्देश्य | अविवाहित महिलाओं और पुरुषों को पेंशन देना |
हेल्पलाइन नंबर | 0172-2715090, 1800-2000-023 |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नई पेंशन योजना शूरू की गई है जिसका नाम हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना रखा गया है | इस योजना के तहत राज्य के अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हर महीने 2750 रुपए पेंशन दी जाएगी और साथ में ऐसे लोगों को भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा जिनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है | मतलब की महिला विधवा होने पर तो विधवा पेंशन पहले से ही दी जा रही थी, अब विधुर पुरुषों के लिए भी पेंशन शुरू कर दी गई है |
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना उद्देश्य
राज्य के ऐसे लोग जिनकी किसी कारण से शादी नहीं हो पाई और अब उनकी शादी की उम्र निकल चुकी है | ऐसे में ऐसे लोग अगर कोई काम नहीं करते हैं तो उनकी आर्थिक रूप से सहायता के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है | इस योजना से वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाएं | इस योजना के आने से अविवाहित महिला या पूरुष को अपने जीवन यापन के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा | हरियाणा राज्य के अविवाहित उम्र दराज लोगों को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से पेंशन योजना का शुभारंभ किया गया |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का लाभ ऐसी महिलाओं और पुरुषों को मिलेगा जिनकी शादी नहीं हुई है|
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जिनकी उम्र 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की है |
- इस योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में 2750 रुपए हर महीने दिए जाएगें |
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना पात्रता
- हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए |
- ऐसे महिलाएं और पुरुष जिनकी 45 वर्ष उम्र होने पर भी शादी नही हुई |
- इस योजना लाभ 45 वर्ष उम्र से लेकर 60 वर्ष उम्र वाले अविवाहित ही ले सकते है |
- योजना ला लाभ लेने के लिए वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी जरुरी है |
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हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना दस्तावेज
- आवेदक की उम्र का प्रूफ
- फैमिली आईडी
- वोटर कार्ड
- बैंक खाता
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना कैसे अप्लाई करें
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको कहीं पर भी जा कर आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है | आपको सिर्फ अपने परिवार पहचान पत्र में अविवाहित दर्ज करवाना है | उसके बाद ऑटो मोड से अपने आप पेंशन शुरू हो जाएगी | फैमिली आईडी में अविवाहित दर्ज करवाने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर से करवा सकते है | अभी पेंशन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से लगाई गई है उसके बाद आवेदन मांगे जाएंगे, जब इस योजना के लिए आवेदन शुरू होंगे तो हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सूचित कर देंगे|
नोट : ऑटो मोड से पेंशन शुरू होने से पहले आपके दस्तावेज वेरीफाई किए जाएंगे उसके बाद पेंशन शुरू हो जाएगी, निचे दिए स्टेटस आप्शन के माध्यम से आप अपनी पेंशन का स्टेटस जाँच सकते है |
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FAQ
हरियाणा अविवाहित पेंशन कैसे लगवाएं ?
ऑटो मोड से पेंशन शुरू होने से पहले आपके दस्तावेज वेरीफाई किए जाएंगे उसके बाद पेंशन शुरू हो जाएगी
yar tum kabhi kabhi bevkhuf bnate ho logo ko ye thik nahi hai
kon befkhof banta hai bhai
Very nice scheme for unmarried person.
Bahut acchi pension Sahara Dene Wale