मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना शुरू: श्रमिकों को मिलेंगे 1100 रुपए

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हरियाणा सरकार राज्य के श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में, बुधवार, 19 जून को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने जींद में एक राज्य स्तरीय श्रमिक जागरूकता एवं सम्मान समारोह के दौरान एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसका नाम “मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” है। इस योजना के तहत राज्य के सभी निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

यदि आप हरियाणा राज्य के निर्माण श्रमिक हैं और इस योजना के तहत पंजीकरण कर प्रोत्साहन राशि का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली आर्थिक सहायता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य जानकारियों के लिए यह लेख पूरा पढ़ना होगा। ताकि आप भी मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना क्या है?

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी ने 19 जून 2024 को निर्माण श्रमिकों के लाभ के लिए “मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना” की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण कराने पर 1,100 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जो भी श्रमिक इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन्हें सीधे उनके बैंक खाते में 1,100 रुपए की आर्थिक सहायता प्राप्त होगी। यह योजना राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करेगी, जिससे सरकार निर्माण श्रमिकों का डेटा बेस तैयार कर सकेगी और उन्हें समय पर राज्य और केंद्र सरकार द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी द्वारा “मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीयन प्रोत्साहन योजना” का उद्देश्य राज्य के निर्माण श्रमिकों को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, पंजीकृत श्रमिक आसानी से सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे, क्योंकि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल पंजीकृत श्रमिकों को ही मिलता है। बिना पंजीकरण वाले श्रमिक इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। इसलिए, इस योजना के तहत पंजीकरण कराने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और वे सरकार की नई योजनाओं का भी लाभ उठा सकेंगे।

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मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना लाभ एवं विशेषताएं

  • मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत सरकार का मुख्य उद्देश्य निर्माण श्रमिकों का एक विस्तृत डेटाबेस तैयार करना है।
  • इसके लिए श्रमिकों को पंजीकरण प्रोत्साहन के रूप में 1,100 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  • इस योजना के माध्यम से श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करके उन्हें मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत अयोध्या दर्शन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
  • यह प्रोत्साहन राशि केवल एक बार ही दी जाएगी, जिसे श्रमिक अपने कल्याण के लिए उपयोग कर सकेंगे।
  • योजना श्रमिकों के सतत और समग्र विकास में सहायक होगी और इसके जरिए उन्हें विभिन्न सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का भी लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के पात्रता

हरियाणा मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  • केवल हरियाणा राज्य के निवासी इस योजना के लिए पात्र होंगे।
  • योजना का लाभ केवल राज्य के निर्माण श्रमिकों को ही मिलेगा।
  • श्रमिक को HBOCDWW बोर्ड में पहली बार पंजीकृत होना आवश्यक है।
  • प्रोत्साहन राशि का लाभ श्रमिक को जीवन में केवल एक बार ही मिलेगा।

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मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के लिए दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • HBOCWW
  • मोबाइल नंबर
  • बैंक पासबुक
  • शपत पत्र

मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

यदि आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और निर्माण श्रमिक के रूप में काम कर रहे हैं, तो आप मुख्यमंत्री श्रमिक पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के तहत अपना पंजीकरण कर आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

  • Labour Department Haryana की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
  • वेबसाइट का होम पेज खुलने पर, नीचे की ओर BOCW Welfare Schemes सेक्शन में मुख्यमंत्री पंजीकरण प्रोत्साहन योजना के विकल्प पर क्लिक करें।
  • क्लिक करते ही योजना से संबंधित जानकारी आपके सामने आ जाएगी।
  • अब, पेज पर Registration के विकल्प पर क्लिक करें।
  • इसके बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें पूछी गई सभी जानकारी ध्यानपूर्वक भरें।
  • आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
  • अंत में, Submit के विकल्प पर क्लिक करें।

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