Widower and Unmarried Pension : हरियाणा सरकार द्वारा नई पेंशन (Haryana unmarried pension scheme) की शुरुआत कर दी गई है | इस योजना के तहत जिनकी शादी नहीं हुई है या पति या पत्नी में से किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें सरकार पेंशन देती है | हम इस पोस्ट में जानेंगे अविवाहित और विधुर पेंसन आपको कैसे अप्लाई करनी है, कैसे लगवानी है, और कैसे status चेक करना है |
हरियाणा अविवाहित पेंशन योजना
हरियाणा के CM मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा नई पेंशन की शुरुआत कर दी गई है | इस पेंशन का लाभ अविवाहित पुरुष और महिलाओं और विधुर पुरुषों को मिलेगा। मतलब की अगर कोई पुरूष की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो उसे भी पेंशन दी जाएगी और अगर कोई पुरुष या महिला शादी नही करवाती तो उसे भी हरियाणा सरकार अब पेंशन देंगी।
विधुर कोन होते है ?
जैसे किसी महिला का पति मर जाता है तो उसे विधवा [Widow] कहा जाता है उसी तरह अगर किसी पुरुष की पत्नी मर जाती है तो उस पुरुष को विधुर कहा जाता है | पहले विधवा पेंशन तो दी ही जाती थी अब विधुर पेंशन की शुरुआत की गयी है | अब होगा यह की अगर किसी पुरुष की पत्नी की मृत्यु हो जाएगी तो पुरुष भी पेंशन ले पाएगा
अविवाहित और विधुर पेंशन योग्यता [Widower and Unmarried Pension eligibility]
अविवाहितों
- 45 से 60 वर्ष वाले अविवाहित पुरुष व महिलाओं को मिलेगा लाभ
- फैमिली आईडी में वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार से कम होनी चाहिए
राशन कार्ड डाउनलोड करें सिर्फ 2 मिंट में
विधुर पुरुष
- 40 से 60 वर्ष वाले विधुर पुरुषों को मिलेगा लाभ
- फैमिली आईडी में वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए
अविवाहित और विधुर पेंशन अप्लाई कैसे करें [Widower and Unmarried Pension Apply]
अविवाहित और विधुर पेंशन लगवाने के लिए आपको फैमिली आईडी में Marrital Status सही करवाना होगा मतलब की अगर आप विधुर है तो आपको Widower Option सलेक्ट करवाना होगा | और अगर आप अविवाहित है तो आपको Unmarried Option सेलेट करवाना होगा | इस से होगा यह की जो आपकी पेंसन लगनी है वो फैमिली आईडी के माध्यम से अपने आप Auto mode से लग जाएगी आपको कही पर भी जा कर अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है |
फैमिली आईडी में कोई भी अपडेट करवाने के लिए आप अपने नजदीकी किसी भी CSC सेंटर पर जा कर सही करवा सकते है |
FAQ
How To Apply Haryana Widower and Unmarried Pension?
Go TO The meraparivar.haryana.gov.in Portal And Correct The Marrital Status
Widower Pension के लिए फैमिली इनकम कितनी होनी चाहिए ?
Widower Pension के लिए वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए
Widower and Unmarried Pension के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए ?
विधुर पुरुष के लिए 40 से 60 वर्ष और अविवाहितों के लिए 45 से 60 वर्ष
Fatehabad Haryana