हरियाणा सरकार ने गरीब और कमजोर श्रमिकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ‘हरियाणा पितृत्व लाभ योजना’ की शुरुआत की है। जिन लोगों को अपनी आर्थिक स्थिति के कारण अपने पत्नी और बच्चों का पोषण नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत सहायता मिलेगी। इस योजना के तहत राज्य के श्रमिक और उनके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान होगी| इस योजना के तहत मिलने वाली सहायता राशि श्रमिक के बच्चे के जन्म व उसकी पत्नी के बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए दी जाएगी| अगर आप हरियाणा के पंजीकृत श्रमिक है तो इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
Haryana Pitritva Labh Yojana 2024
हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के पंजीकृत श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा बच्चे के पालन पोषण और माँ को पौष्टिक आहार प्रदान करने के लिए सहायता राशि प्रदान की जाएगी| इस योजना का लाभ श्रमिक को केवल दो ही बच्चों के लिए प्रदान किया जाएगा| इस योजना को लेकर जारी दिशा निर्देश की पात्रता को पूर्ण करने वाला श्रमिक योजना का लाभ ले सकता है| हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का लाभ लेने के लिए शर्मी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा|
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना 2024
योजना का नाम | हरियाणा पितृत्व लाभ योजना |
किसने शुरू की | हरियाणा सरकार |
संबंधित विभाग | श्रम विभाग हरियाणा |
लाभार्थी | पंजीकृत श्रमिक |
उद्देश्य | पंजीकृत श्रमिक को बच्चों के पालन पोषण व उसकी पत्नी को पौष्टिक आहार प्रदान करना |
लाभ | 21000 रुपए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना का उद्देश्य
राज्य में कई मजदूर ऐसे हैं जो अपने आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण अपने परिवार और बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर पाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, उन्हें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है और कई बार शिशु और मां को उचित पोषण नहीं मिलने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा सरकार ने हरियाणा पितृत्व लाभ योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के अंतर्गत, नवजात शिशु की देखभाल के लिए 15,000 रुपए और श्रमिक की पत्नी के लिए पौष्टिक आहार के लिए 6,000 रुपए की सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे कुल मिलाकर 21,000 रुपए की सहायता उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से, राज्य के श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी और नवजात शिशु और मां का उचित पोषण सुनिश्चित होगा। इस योजना से श्रमिक मजदूरों के जीवन स्तर में सुधार आएगा।
Haryana Pitritva Labh Yojana 2024 की लाभ एवं विशेषताएं
- श्रमिक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा पितृत्व लाभ योजना शुरू की गई|
- हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत श्रमिकों को दो किस्तों में ₹21000 की वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी|
- पहली किस्त नवजात शिशु के पालन पोषण को रखरखाव के लिए 15000 रुपए की दी जाएगी|
- दूसरी किस्त बच्चे जन्म के बाद माता पौष्टिक आहार सुनिश्चित करने के लिए ₹6000 की सहायता राशि दी जाएगी|
- राज्य के श्रमिक नागरिक को इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करना होगा|
- राज्य के पंजीकृत सभी श्रमिक योजना का लाभ ले सकते हैं|
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए पात्रता
- हरियाणा का मूल निवासी श्रमिक योजना का लाभ ले सकता है|
- आवेदक मजदूर के पास श्रमिक कार्ड होना जरूरी है|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए बच्चों के जन्म के 1 साल के अंदर-अंदर आवेदन करना होगा|
- इसी प्रकार की अन्य योजना का लाभ लेने वाला श्रमिक की योजना का लाभ नहीं ले सकता|
- जन्म के समय शिशु की मृत्यु हो जाने पर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा|
- Haryana Pitritva Labh Scheme का लाभ केवल दो बच्चों के जन्म तक ही लिया जा सकता है|
- अगर बच्चे बेटियां है तो तीन बेटियों तक लाभ लिया जा सकता है|
- आवेदक श्रमिक के पास आवेदन करते समय नवजात शिशु का जन्म प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|
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हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक खाता संख्या
हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले सरल हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- होम पेज पर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डालकर पोर्टल पर लॉगिन हो जाएं|
- अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो नीचे दिए न्यू अकाउंट पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाएं|
- पोर्टल पर लॉगिन हो जाने के बाद सर्च बॉक्स में Paternity लिखकर सर्च करें|
- अब आपके सामने Paternity Benefit Scheme Haryana आ जाएगी| इस पर क्लिक करें|
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा|
- अब आपको पंजीकृत श्रमिक का परिवार पहचान पत्र नंबर दर्ज करना है|
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म आ जाएगा|
- आपको आवेदन फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज करनी है|
- अब आपको आवश्यक दस्तावेज को अपलोड करना है|
- अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है|
- इस प्रकार से आप हरियाणा पितृत्व लाभ योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|
हरियाणा हैप्पी कार्ड ऑनलाइन आवेदन
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