बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024: Bihar Viklang Pension Yojana

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Bihar Viklang Pension Yojana: बिहार सरकार द्वारा राज्य के विकलांग लोगों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की गई है| इस योजना के तहत सरकार द्वारा 40% या उससे अधिक विकलांग लोगों को हर महीने ₹500 की पेंशन सहायता राशि दी जाएगी| ताकि विकलांग लोग इस राशि का इस्तेमाल कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें| इस योजना का लाभ लेने के लिए के उम्मीदवार को आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा| हम इस पोस्ट में बिहार विकलांग पेंशन योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|

Bihar Viklang Pension Yojana

बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024

बिहार सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के तहत 40% या उससे अधिक विकलांग के पुरुष और महिलाओं को पेंशन सहायता राशि दी जाती है| विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थियों को हर महीने ₹500 की पेंशन दी जाती है| इस योजना के तहत मिलने वाली पेंशन लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है| बिहार सरकार द्वारा इस योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना का नाम भी दिया गया है| इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है|

ऑफलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जाकर आवेदन करना होगा| बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है|

Bihar Viklang Pension Yojana

योजना का नामबिहार विकलांग पेंशन योजना
किसने शुरू कीबिहार सरकार
संबंधित विभागसमाज कल्याण विभाग
लाभार्थीराज्य के विकलांग व्यक्ति
उद्देश्यविकलांग लोगों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान करना
लाभ₹500 के प्रति माह पेंशन राशि
राज्यबिहार
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन ऑफलाइन
आधिकारिक वेबसाइटserviceonline.bihar.gov.in

बिहार विकलांग पेंशन योजना पात्रता

  • बिहार राज्य का मूल निवासी इस योजना के लिए आवेदन कर सकता है|
  • शारीरिक ग्रुप से 40% या उसे अधिक विकलांग व्यक्ति इस योजना का लाभ ले सकता है|
  • राज्य की महिला एवं पुरुष दोनों इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
  • केंद्र में राज्य सरकार अन्य पेंशन योजना का लाभ लेने वाले दिव्यांग व्यक्ति इस योजना का लाभ नहीं ले सकते|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी न्यूनतम या अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई भी वार्षिक आय सीमा नहीं रखी|

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बिहार विकलांग पेंशन योजना दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता संख्या
  • वोटर आईडी कार्ड
  • मोबाइल नंबर
  • पासपोर्ट साइज फोटो

बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

  • सबसे पहले बिहार समाज कल्याण की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
  • होम पेज पर RTPS Services के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • उसके बाद सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब आपके सामने एक नया पेज आ जाएगा|
  • अब आपको विकलांग पेंशन योजना के ऑप्शन पर क्लिक करना है|
  • अब आपके सामने बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फॉर्म आ जाएगा|
  • आवेदन फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज करें और सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें|
  • इस प्रकार से आप भी बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|

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बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

  • सबसे पहले नीचे दिए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर ले|
  • अब एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करें|
  • फार्म में मांगी की जानकारी कैसे आवेदक का नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, आधार संख्या आदि दर्ज करें|
  • अब एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेजों को संवेदन करें|
  • अब एप्लीकेशन फॉर्म को अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जमा करवा दे|
  • और एप्लीकेशन फॉर्म की रसीद प्राप्त करने|
  • इस प्रकार से आप इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं|

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