Haryana Birth Certificate apply Online: जन्म प्रमाण पत्र बच्चा पैदा होने के साथ ही अस्पताल के द्वारा जारी किया जाता है किसी भी स्थिति में अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो अभी राज्य सरकार द्वारा इस सुविधा को ऑनलाइन शुरू किया गया है| अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और आपका जन्म प्रमाण पत्र नहीं बना हुआ है तो इस स्थिति में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा| हम इस पोस्ट में जानेंगे किस तरह से आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ओनर अप्लाई कर सकते हैं|
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र
केंद्र सरकार के जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1969 के अनुसार व्यक्ति के जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करना अनिवार्य है| इस अधिनियम के अनुसार यह जरूरी है कि बच्चों के जन्म के 21 दिनों के अंदर उसके जन्म की रिपोर्ट को दर्ज किया जाए| इसलिए किसी भी हॉस्पिटल या घर पर बच्चे के जन्म होने के 21 दिन के अंदर ही बच्चे का जन्म का रिकॉर्ड संबंधित विभाग को दिया जाता है| उसके बाद संबंधित विभाग द्वारा उसे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जाता है|
Haryana Birth Certificate Apply Online
आर्टिकल में जानकारी | हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र |
लाभार्थी | राज्य के निवासी |
उद्देश्य | ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराना |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | saralharyana.gov.in |
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र उपयोग एवं विशेषताएं
- स्कूल कॉलेज में प्रवेश हेतु मुख्य दस्तावेज|
- पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन के लिए|
- सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े इसके लिए सुविधा को ऑनलाइन उपलब्ध कराया गया|
- ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नागरिक घर बैठे आवेदन कर सकता है|
- सभी दस्तावेजों से मुख्य दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है|
- मैरिज रजिस्टर करने के लिए मुख्य दस्तावेज प्रमाण पत्र|
- किसी भी सरकारी स्कीम्स का लाभ लेने के लिए मुख्य दस्तावेज जन्म प्रमाण पत्र माना जाता है|
जन्म प्रमाण पत्र अपडेट कैसे करें
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र आवेदन प्रक्रिया
हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे बताइए प्रक्रिया को फॉलो करें:
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
- अपनी आईडी पासवर्ड से पोर्टल को लॉगिन करें|
- अब साइड में दिए View All Available Services के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- आप सर्च बॉक्स में Birth Certificate लिखकर सर्च करें|
- अब आपके सामने Application for Issuance of Birth सर्विस आएगी इस पर क्लिक करें|
- अब आप अपनी फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें|
- जिसकी तरफ से अप्लाई करना है उसे मेंबर का चयन करें और सेंड ओटीपी के अवसर पर क्लिक करें|
- अब आपसे मांगी गई जानकारी दर्ज करें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें|
- अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- इस तरह से आप ऑनलाइन हरियाणा जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं|
- अगर आपका रिकॉर्ड संबंधित विभाग के पास दर्ज होगा तो आपका जन्म प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा और अगर संबंधित विभाग के पास आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होगा तो इस स्थिति में NAC जारी की जाएगी|
- अगर आपको NAC प्राप्त होती है तो आपको जन्म प्रमाण पत्र के लिए संबंधित विभाग में रिकॉर्ड दर्ज करवाना होगा|
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FAQ
हरियाणा बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाएं?
अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ओनर आवेदन कर सकते हैं|
Haryana Birth Certificate Apply Online Website?
Saralharyana.gov.in
Jitendra Kumar kamat