हरियाणा सरकार की सबसे बड़ी योजनाओं में से एक Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana योजना है | इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को सालाना ₹6000 की धनराशि राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती है | इस योजना की खास बात यह है कि इसमें जाति धर्म की कोई भी सीमा नहीं रखी गई हर जाति धर्म के लोग इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं | आज हम इस पोस्ट में बात करेंगे मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का लाभ आप कैसे ले सकते हैं कैसे आपको आवेदन करना है क्या इसकी पात्रता है |
Mukhyamantri Parivar Samridhi Yojana
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत राज्य के हर परिवार को 6000 पर सालाना जो की 2-2 हजार की तीन किस्तों में मिलते हैं| राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उनके परिवार की वार्षिक आय 180000 पैसे कम होनी चाहिए | अगर वह परिवार किसी से क्षेत्र से संबंध रखता है तो उसके पास दो हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए | इसके साथ ही इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का भी लाभ मिलता है |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना |
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किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
राज्य | हरियाणा |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://cm-psy.haryana.gov.in/ |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाएं
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के अंतर्गत आने वाली यह बहस योजनाएं हैं जिनका लाभ सीधा इस योजना से जुड़ा हुआ है:
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना: मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत लाभार्थी परिवार को ₹500 प्रतिमाह मिलेंगे जिसमें से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 18 से 50 वर्ष तक के पात्र आयु वर्ग में परिवार के कम से कम एक सदस्य के जीवन ज्योति बीमा के लिए ₹330 प्रति वर्ष के दर से प्रीमियम का भुगतान उनके खातों में से हो स्वयं हो जाएगा|
- पीएम श्रम योगी मानधन योजना: इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु होने पर लाभार्थी को ₹300 की धनराशि प्रतिमा पेंशन के रूप में दी जाती है | पात्र लाभार्थी के बैंक से 55 से ₹200 प्रति महा प्रीमियम का भुगतान स्वचालित से किया जाएगा |
- पीएम किसान मानधन योजना: इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ₹3000 मासिक पेंशन दी जाती है यह धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेज दी जाती है |
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना: इस योजना के अंतर्गत परिवार के सदस्यों का ₹12 का दुर्घटना बीमा भुगतान किया जाएगा | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है तो उसे ₹200000 की धनराशि प्रदान की जाएगी |
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के लाभ
- इस योजना के तहत लाभार्थी को सालाना ₹6000 का लाभ मिलता है |
- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, पीएम श्रम योगी मानधन योजना, पीएम किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना, आदि का लाभ मिलता है|
- इस योजना के तहत लाभार्थी परिवार को सालाना 6000 रुपए जो कि दो-दो हजार की तीन किस्तों में मिलते हैं|
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना पात्रता
- आवेदक की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए |
- परिवार की फैमिली आईडी में सालाना आय 180000 रुपए कम होनी चाहिए |
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए |
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना आवेदन कैसे करें
इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया ऑनलाइन है आप ऑफिशल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं लेकिन आपको बता दें कि हाल ही में इस योजना के अंतर्गत नए आवेदन के लिए अभी पोर्टल बंद है जैसे कि पोर्टल शुरू हो जाता है तो हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से सूचित कर देंगे इसलिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाए लिंक आपको नीचे मिल जाएगा |
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