Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विशेष योग्यजन को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना शुरू की गई है| इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा राज्य की दिव्यांग लोगों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी| इस योजना के तहत उन्हें ₹500000 तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा| इस योजना के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर आत्मनिर्भर और सख्त बनाया जाएगा|
अगर आप राजस्थान मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना से जुड़ी आवेदन प्रक्रिया, लाभ एवं विशेषताएं, पात्रता जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को अंत तक पढ़े| इस पोस्ट में Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana से संबंधित संपूर्ण जानकारी दी गई है|
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 2024
राज्य की दिव्यांग लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना शुरू की गई| इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा दिव्यांग लोगों को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए ₹500000 तक की राशि उपलब्ध कराई जाएगी| यह राशि लोगों को विभिन्न बैंकों के माध्यम से ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी| सरकार द्वारा ऋण राशि का 50% या अधिकतम 50000 रुपए जो भी दोनों में से कम होगा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा|
Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना |
किसने शुरू की | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के विशेष एवं दिव्यांग नागरिक |
उद्देश्य | खुद का रोजगार शुरू करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना |
सहायता राशि | ₹500000 ऋण राशि |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | sso.rajasthan.gov.in |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना का उद्देश्य
राजस्थान सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के विशेष योग्यजन यानी दिव्यांग लोगों को स्वयं का रोजगार शुरू करने के लिए ऋण सहायता प्रदान करना है| इस योजना के तहत सरकार द्वारा लोन पर 50% की सब्सिडी भी दी जाएगी| ताकि दिव्यांग नागरिक बिना किसी परेशानी के अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सकें| सरकार का ऐसे नागरिकों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना भी एक उद्देश्य है|
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मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा ₹500000 तक ऋण उपलब्ध कराया जाएगा|
- Mukhyamantri Vishesh Yogyajan Swarojgar Yojana के तहत प्रदान की जाने वाली ऋण राशि विभिन्न बैंकों के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी|
- इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया से आवेदन कर सकता है|
- आवेदन के एक महीने के बाद जिला अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पात्रता की जांच की जाएगी|
- पात्रता की जांच के बाद संबंधित बैंक को स्वीकृति दी जाएगी|
- इस योजना के तहत 5 लाख रुपए के ऋण के साथ-साथ लाभार्थी को 50% यानी ₹50000 की सब्सिडी राशि दी जाएगी|
- इस योजना के तहत दी जाने वाली ऋण राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी|
- इस योजना के माध्यम से राज्य में बेरोजगारी दर भी कम होगी|
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना पात्रता
- भारत सरकार द्वारा लघु दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को विशेष योग्यजन होना अनिवार्य है|
- राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है|
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए|
- आवेदक द्वारा पहले किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ नहीं लिया होना चाहिए|
- आवेदक दिव्यांगता का प्रतिशत 40% या उससे अधिक होना चाहिए|
- आवेदक का पहले किसी बैंक के लोन का बकाया नहीं होना चाहिए|
ई-श्रम कार्ड धारक ₹3000 मासिक पेंशन
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- दिव्यांग प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक खाता संख्या
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना आवेदन प्रक्रिया
- सबसे पहले राजस्थान SSO Portal पर जाएं और पंजीकरण करें|
- अब आपको SSO Portal पर लॉगिन हो जाना है|
- पोर्टल पर लॉग इन होने के बाद SJMS DSAP का चयन करें|
- अब आपके सामने SJM DSAP आवेदन फार्म आएगा|
- अब आवेदन फार्म में आपसे मांगी की जानकारी जैसे आवेदन का नाम, पता, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, आदि दर्ज करें|
- अब आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें|
- अब सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
- अब आवेदन फार्म को संबंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा|
- इस प्रकार से आप मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|
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FAQ
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत क्या लाभ मिलता है?
₹500000 तक का ऋण और साथ में 50% या ₹50000 की सब्सिडी
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत आवेदन कैसे कर सकते हैं?
इस योजना के लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं|