E Kshatipurti Portal Online : हरियाणा सरकार द्वारा E Kshatipurti Portal की शुरुआत कर दी गई है | जिसका भी बाड़ आने से नुकसान हुआ है वह अपना ऑनलाइन आवेदन कर सरकार को सूचित कर सकता है | जिसमे हरियाणा सरकार द्वारा बाड़ पीड़ितों की सहायता की जाएगी | पोर्टल के माध्यम से आप पशु/पक्षी, घर नुकसान, व्यवसायिक एवं फसल नुकसान अन्य कोई भी नुकसान हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं| ऑनलाइन आवेदन दस्तावेंजो के साथ पूरी जानकरी निचे दी गई है |
हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण
बाढ़ से यदि मौत हुई तो उनके स्वजनो को प्रति केस चार-चार लाख रुपये मिलेंगे जिनका पक्का या कच्चा मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसे 1.20 लाख से 1.30 लाख रुपये तक का मुआवजा दिया जाएगा| बाढ़ में जो लोग घायल हुए हैं या अन्य किसी बीमारी में आए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति को 16 हजार रुपये दिए जाएंगे। एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में दाखिल होना चाहिए। यदि एक सप्ताह से कम की अवधि रहेगी तो 5400 रुपये दिए जाएंगे। यह राशि उन लोगों को दी जाएगी, जिनके पास आयुष्मान भारत योजना का कार्ड नहीं है।
हरियाणा सरकार द्वारा रबी-2024 फसल नुकसान पंजीकरण शुरू कर दिए गए हैं| ओलावृष्टि से प्रभावित या किसी अन्य कारण से खराब फसल किसानों को ई-क्षतिपूर्ति पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा| आवेदन करने की अंतिम तिथि 10 मार्च 2024 निर्धारित की गई है|
E Kshatipurti Portal
पोर्टल में जानकारी | हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण |
किसने शुरू किया | हरियाणा सरकार |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करना |
आवेदन अंतिम तिथि | 15 मार्च 2024 |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | ekshatipurti.haryana.gov.in |
हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति पंजीकरण शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु आर्थिक सहायता राशि प्रदान करना है| इस योजना के तहत किसानों की फसल किसी भी प्राकृतिक आपदा से खराब होने पर सरकार द्वारा उन्हें आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाती है| हरियाणा सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करना है|
हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा सरकार द्वारा ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल की शुरुआत की गई है|
- किसी भी कारण से फसल खराब होने पर किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार को सूचित कर सकते हैं|
- इस पोर्टल के माध्यम से किसानों को फसल की नुकसान का मुआवजा सरकार द्वारा दिया जाएगा|
- फसल खराब होने पर क्षतिपूर्ति पोर्टल पर जानकारी को स्थापना करना होगा|
- किसान को खराब कोई फसल का फोटो सतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करना होगा|
हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण पात्रता
- हरियाणा राज्य के मूल निवासी किसान इस योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं|
- हरियाणा सरकार द्वारा तीन जिलों अंबाला, यमुनानगर, पंचकूला के लिए पोर्टल खोला गया है|
- फसल पंजीकरण के लिए किस के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए|
- किसान का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर पंजीकरण होना चाहिए|
हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण दस्तावेज
- परिवार पहचान पत्र
- मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण संख्या
- बैंक खाता संख्या|
- फसल नुकसान संबंधी दस्तावेज|
हरियाणा ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण आवेदन कैसे करें
- सबसे पहले ई-क्षतिपूर्ति आधिकारिक पोर्टल पर जाएं|
- होम पेज पर परिवार पहचान पत्र संख्या का चयन करें|
- अब फैमिली आईडी नंबर दर्ज करें|
- आप सदस्य के नाम का चयन करें|
- अब सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करें|
- अब फैमिली आईडी से रजिस्टर नंबर पर ओटीपी आएगा जिसे आप वेरीफाई करेंगे|
- अब आपके सामने ई-क्षतिपूर्ति पंजीकरण फार्म आ जाएगा|
- फार्म में मांगी की जानकारी दर्ज करें|
- आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें|
- अंत में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें|
- इस प्रकार से आप ई-क्षतिपूर्ति फसल नुकसान पंजीकरण कर सकते हैं|
Important Link
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FAQ
E Kshatipurti Portal Online Apply Last Date?
15 मार्च 2024
Sarso loss
Hamari Sari sarso 2 kile Sari barbad ho gyi 😥😭😭😭😭 hme hamara muawja de diya jaye
Mere 4 kilo ke gehun Barbad Ho Gaye muaawja Dena chahie