मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा अंत्योदय दर्शन के अनुरूप राज्य के अंत्योदय परिवारों के कल्याण के लिए नई-नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। हरियाणा सरकार ने 7 मार्च 2024 को हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) का शुभारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य के गरीब परिवारों को हरियाणा रोडवेज की बसों में 1 साल की अवधि में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर अंत्योदय परिवारों के छह सदस्यों को सांकेतिक रूप से मोबिलिटी कार्ड वितरित किए हैं। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा के लिए ई-टिकटिंग प्रणाली से जुड़े स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे, जिन्हें ‘हैप्पी कार्ड’ के नाम से जाना जाएगा।
![Haryana Happy Card Download](https://familyid.in/wp-content/uploads/2024/06/photo_2024-06-03_11-41-39-1024x580.jpg)
Haryana Happy Card मुफ्त यात्रा का लाभ
मुख्यमंत्री ने 23 फरवरी 2024 को हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत किए गए बजट भाषण में घोषणा की थी। इस घोषणा के अनुसार, गरीब परिवारों को हर साल हरियाणा रोडवेज की बसों में 1000 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना से राज्य के 22.89 लाख परिवारों को लाभ होगा, जिनमें लगभग 84 लाख लोगों की वार्षिक आय 1 लाख रुपए तक है। लाभार्थियों की पहचान के लिए परिवार पहचान पत्र का उपयोग किया जाएगा। इसके बाद, वास्तविक लाभार्थियों को ही व्यक्तिगत ‘हैप्पी कार्ड’ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार द्वारा लगभग 600 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा।
हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन शुल्क
हरियाणा हैप्पी योजना के तहत, हर साल लगभग 50,000 करोड़ रुपए की वार्षिक सब्सिडी लाभार्थियों को प्रदान की जाएगी। हैप्पी कार्ड को खरीदने के लिए, लाभार्थियों को केवल 50 रुपए की एकमुश्त लागत भुगतान करनी होगी। और शेष कार्ड की लागत, लगभग 109 रुपए, सरकार द्वारा उठाई जाएगी। सरकार द्वारा हैप्पी कार्ड के वार्षिक रखरखाव का शुल्क भी 79 रुपए के रूप में अलग से लिया जाएगा। हैप्पी कार्ड के माध्यम से लाभार्थी हरियाणा रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा का आनंद उठा सकेंगे।
हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए पात्रता
- हरियाणा राज्य की मूल निवासी पात्र परिवार हैप्पी कार्ड बनवा सकते हैं|
- हैप्पी कार्ड बनवाने के लिए नागरिक का अंत्योदय श्रेणी के अंतर्गत होना अनिवार्य है|
- राज्य के ऐसे सभी परिवार जिनकी वार्षिक आय ₹100000 से कम है वह सभी परिवार हैप्पी कार्ड बनाने के लिए पात्र होंगे|
हैप्पी कार्ड बनवाने हेतु दस्तावेज
- परिवार के सभी के आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- अंत्योदय राशन कार्ड
हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन लिंक
हरियाणा हैप्पी कार्ड आवेदन प्रक्रिया?
- आपको पहले हरियाणा परिवहन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- वहाँ पर आपको “Apply Happy Card” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा।
- उस पेज पर आपको अपनी फैमिली आईडी दर्ज करनी होगी।
- फिर आपको दिए गए कैप्चा कोड को दर्ज करके “Send OTP” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- आपके फैमिली आईडी से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे आपको वेरीफाई करना होगा।
- अब आपके सामने “हैप्पी कार्ड” के लिए आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- अब आपसे मांगी की सभी जानकारी आपको दर्ज करनी है|
- उसके बाद, आपको मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- और फिर फाइनल सबमिशन कर देना है|
- आवेदन करने के बाद, आपको एसएमएस के माध्यम से कार्ड की तारीख और स्थान की जानकारी मिलेगी।
- इस तरह से आप हरियाणा हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं|
Haryana Happy Card Download कैसे करें?
ऊपर बताइए प्रक्रिया अनुसार जब आप हैप्पी कार्ड के लिए आवेदन कर देते हैं| उसके बाद आपको एसएमएस के माध्यम से एक तारीख दी जाती है| इस तारीख के दौरान आप अपने नजदीकी रोडवेज विभाग कार्यालय में जाकर हैप्पी कार्ड प्राप्त कर सकते हैं| अभी हरियाणा राज्य सरकार द्वारा हैप्पी का डाउनलोड करने के लिए कोई भी लिंक या आधिकारिक वेबसाइट जारी नहीं की गई है| यानी आप हैप्पी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड नहीं कर सकते| हैप्पी कार्ड केवल आप अपने नजदीकी रोडवेज कार्यालय से ही प्राप्त कर सकते हैं|
Download ka koi option na s toh pher download likhna jruri tho k
Mne 2mahina ho liya apply kra n ibtk toh aayo konya kb tk aajavego