हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट चेक करें: Haryana Avivahit Pension Yojana list

Haryana Avivahit Pension Yojana list 2024: हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित और विधुर पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी| इस योजना का लाभ महिला एवं पुरुष दोनों को दिया जाएगा| जिन भी लाभार्थियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाना है उनकी सरकार द्वारा लिस्ट जारी कर दी गई है| अगर आप भी हरियाणा के अविवाहित अथवा विधुर हैं तो आप भी सूची में अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको अगले महीने से पेंशन का लाभ मिलेगा या नहीं| हम इस पोस्ट में Haryana Avivahit Pension Yojana list के बारे में विस्तार से जानेंगे| पूरी जानकारी के लिए पोस्ट अंत तक पढ़े|

Haryana Avivahit Pension Yojana list

हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट 2024

हरियाणा सरकार द्वारा जिन अविवाहित और विधुर लाभार्थियों को पेंशन योजना का लाभ दिया जाना है उनकी सूची जारी की गई है| सरकार द्वारा इस योजना का लाभ देने के लिए कोई भी आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए थे| इस योजना के लिए फैमिली आईडी के माध्यम से लाभार्थी को चयनित किया गया है| ऐसे में अगर आप हरियाणा के निवासी हैं और इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सूची में अपना नाम चेक करना होगा| नाम चेक करने की प्रक्रिया नीचे बताई गई है|

Haryana Avivahit Pension Yojana list 2024

आर्टिकल में जानकारीहरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट 2024
योजना का नामहरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन योजना
किसने शुरू कीमुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कटर
लाभार्थीराज्य के अविवाहित और विधुर व्यक्ति
उद्देश्यऑनलाइन सूची उपलब्ध कराना
सूची में नाम चेक करने की प्रक्रियाऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइटpension.socialjusticehry.gov.in

हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट का उद्देश्य

हरियाणा सरकार द्वारा अविवाहित और विधुर लिस्ट जारी करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि पात्र व्यक्ति अपना नाम ऑनलाइन घर बैठे चेक कर पाए| क्योंकि इस योजना का लाभ देने के लिए सरकार द्वारा कोई भी आवेदन आमंत्रित नहीं किए गए| ऐसे में राज्य के पात्र व्यक्तियों को सूची में अपना नाम चेक करना होगा कि उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं| इस योजना के तहत राज्य की अविवाहित पुरुष और महिलाओं को हर महीने 2750 रुपए की पेंशन दी जाएगी| लाभार्थी व्यक्ति घर बैठे सूची में अपना नाम चेक कर सकता है|

हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन आवेदन प्रक्रिया

हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन पात्रता

  • व्यक्ति हरियाणा का स्थाई निवासी होना चाहिए|
  • ऐसी महिला और पुरुष जिनकी 45 वर्ष उम्र हो गई है और अभी तक शादी नहीं हुआ वह इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होंगे|
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए वार्षिक आय 180000 से कम होनी चाहिए|

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हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं|
  • होम पेज पर लाभपात्रों की सूची देखें के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब आपके सामने एक नया पेज आएगा|
  • इस पेज पर अपने जिले का नाम, ब्लॉक, गांव, आदि का चयन करें|
  • अब पेंशन नाम में Financial Assitance To Widower And Unmarried Persons का चयन करें|
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  • अब लाभपात्र का नाम का चयन करें|
  • अब कैप्चा कोड दर्ज करें और लाभ पात्रों की सूची देखें के ऑप्शन पर क्लिक करें|
  • अब आपके सामने आपके पूरे गांव की सूची आ जाएगी|
  • इस सूची में आप अपना नाम चेक कर सकते हैं कि आपको अगले महीने से इस योजना का लाभ मिलेगा या नहीं|

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FAQ

हरियाणा अविवाहित क्या है?

हरियाणा सरकार द्वारा 45 वर्ष तक शादी में होने पर सरकार द्वारा पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है|

हरियाणा विधुर पेंशन क्या है?

किसी भी व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो जाने पर हरियाणा सरकार द्वारा इस पेंशन योजना का लाभ दिया जाता है|

हरियाणा अविवाहित विधुर पेंशन लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

इस आर्टिकल में बताई जानकारी अनुसार आप अपना लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं|

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