Haryana Matrushakti Udyamita Yojana 2024: हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से वर्ष 2021-22 में Haryana Matrushakti Udyamita Yojana की शुरुआत की | इस योजना के तहत हरियाणा सरकार द्वारा कम ब्याज पर महिलाओं को ₹300000 तक का ऋण दिलवाया जाता है और इस योजना के तहत निगम द्वारा सब्सिडी भी प्रदान की जाती है| हम इस पोस्ट में हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के बारे में विस्तार से जानेंगे अगर आपको इस योजना के तहत लाभ लेना है तो कैसे ले पाएंगे |
Haryana Matrushakti Udyamita Yojana 2024
योजना का नाम | हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना |
किसने शुरू की | मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर |
लाभ | ₹300000 का ऋण कम ब्याज दर पर |
लाभार्थी | राज्य की महिलाएं |
उद्देश्य | राज्य की महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाना |
अधिकारी वेबसाइट | https://www.hwdcl.org/matrushakti.php |
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना क्या है
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत राज्य सरकार महिलाओं को समय का स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ₹300000 तक ऋण उपलब्ध करवाती है ताकि वह अपना समय का स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकें | महिला दिवस के अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में अपना बजट 2022-23 पेश करते हुए यह घोषणा की थी कि 1.70 लाख करोड रुपए की धनराशि महिलाओं के लिए इस्तेमाल की जाएगी | जिस भी परिवार की सालाना आय 5 लख रुपए से कम है ऐसे सभी परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं|
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है ताकि उनकी समाज में प्रतिष्ठा बनी रहे | राज्य की सभी पात्र महिलाएं अपना रोजगार शुरू करने के लिए सरकार द्वारा जारी हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत अपना आवेदन कर सकती हैं आवेदन करने वाली लाभार्थी को सहायता स्वरूप ₹3 लख रुपए तक का ऋण 7% सब्सिडी के साथ प्रदान किया जाता है | इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य बेरोजगारी दर में कमी लाने का भी है |
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हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर द्वारा हरियाणा मातृशक्ति जनता योजना की शुरुआत की गई|
- इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा सभी महिलाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है |
- इस योजना के तहत सभी पात्र महिलाओं को सरकार ₹300000 तक का ऋण मुहिया करवाती है
- योजना का लाभ प्राप्त कर महिलाएं अपना खुद का स्वरोजगार स्थापित कर सकती हैं |
- इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला ऋण महिला विकास निगम के माध्यम से 3 वर्ष के लिए 7% ब्याज पर प्रदान किया जाता है |
- महिलाएं अपनी स्वेच्छा अनुसार कोई भी कार्य शुरू कर सकती हैं|
- इस योजना से लाभार्थी महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और उन्हें किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी |
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना पात्रता
- हरियाणा राज्य की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं
- जिस भी परिवार की सालाना आय ₹500000 से कम है वह सभी परिवार इस योजना का लाभ ले सकते हैं |
- महिला आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच की होनी चाहिए |
- महिला के खुद के नाम से बैंक खाता होना चाहिए |
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- इत्यादि
हरियाणा मातृशक्ति योजना के लिए आवेदन कैसे करें
इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन कोई भी प्रक्रिया नहीं रखी गई है अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपने नजदीकी महिला विकास निगम कार्यालय में जाकर इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं| वहां पर आपको आवेदन फॉर्म मिल जाएगा फार्म में पूछी की जानकारी आपको भर देनी है और साथ में जरूरी दस्तावेज लगा करके आपको उसी कार्यालय में फॉर्म को जमा करवा देना है |
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FAQ
हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत कितनी ब्याज पर लोन मिलता है?
7%
हरियाणा मातृशक्ति योजना के तहत कितनी सहायता मिलती है ?
इस योजना के तहत 3 लाख तक का ऋण मिलता है|