पशुपालन ग्रामीण भारत की एक महत्वपूर्ण आय का स्रोत है। इसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से, हरियाणा सरकार ने ‘पशु लोन योजना’ की शुरुआत की है। यह योजना राज्य के पशुपालकों को सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करती है, ताकि वे विभिन्न प्रकार के पशु जैसे गाय, भैंस, बकरी, और सूअर आदि का पालन कर सकें। खासकर उन व्यक्तियों के लिए यह योजना फायदेमंद है, जो आर्थिक कारणों से पशुपालन व्यवसाय शुरू नहीं कर पा रहे हैं।
क्या है पशु लोन योजना?
पशु लोन योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालन को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार पशुपालकों को सब्सिडी के साथ ऋण प्रदान करती है, ताकि वे अपने पशुपालन व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकें। इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के उन निवासियों को मिलता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और पशुपालन के लिए जरूरी पूंजी जुटाने में असमर्थ हैं।
लोन पर सब्सिडी कैसे मिलती है?
पशु लोन योजना के तहत विभिन्न जातियों के लिए अलग-अलग प्रकार की सब्सिडी प्रदान की जाती है:
- अनुसूचित जाति के लिए: अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को गाय या भैंस के पालन के लिए 50% तक की सब्सिडी दी जाती है। वहीं, बकरी, भेड़ और सूअर जैसे छोटे पशुओं के पालन पर 90% तक की सब्सिडी मिलती है। इसका मतलब है कि अनुसूचित जाति के पशुपालकों को सिर्फ 10% राशि ही अपने खर्च पर देनी होती है, जबकि बाकी 90% राशि सरकार की ओर से दी जाती है।
- सामान्य जाति के लिए: सामान्य जाति के पशुपालकों को गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालन के लिए 25% तक की सब्सिडी प्राप्त होती है।
योजना के तहत ऋण की राशि
पशु लोन योजना के तहत, अलग-अलग प्रकार के पशुओं के लिए निर्धारित ऋण राशि निम्नलिखित है:
- गाय पालन: हर गाय के लिए ₹40,783 का लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
- भैंस पालन: हर भैंस के लिए ₹60,249 का लोन मिलेगा।
- बकरी, भेड़ और सूअर पालन: इन पशुओं के लिए ₹4,063 प्रति पशु का लोन दिया जाएगा।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
पशु लोन योजना का लाभ केवल हरियाणा राज्य के निवासियों को ही मिलेगा। इसके अलावा, आवेदन करने के लिए कुछ खास शर्तें भी हैं:
- आवेदक को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक को पशुपालन में रुचि और अनुभव होना चाहिए।
- आवेदक का आर्थिक स्तर मध्यम या कमजोर वर्ग का होना चाहिए।
- सभी जरूरी दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, निवास प्रमाण पत्र आदि आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
आवेदन कैसे करें?
पशु लोन योजना में आवेदन करना काफी सरल है और इसे ऑनलाइन किया जा सकता है। निम्नलिखित चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, हरियाणा सरकार की सरल हरियाणा वेबसाइट पर जाएं।
- उसके बाद साइट पर अपना एक अकाउंट बनाएं और लॉगिन करें|
- अब वेबसाइट पर लोगों होने के बाद सर्च बॉक्स में पशु लोन योजना सर्च करें|
- आवश्यक जानकारी भरें, जैसे नाम, पता, बैंक विवरण, और जो भी अन्य जानकारी मांगी जाए।
- अपने सभी दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन को सबमिट करें।
- आवेदन के बाद, आपको एक आवेदन संख्या प्राप्त होगी, जिसके माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।